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सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित 12 पेंशन योजनाओं का एक पटल से सरलीकृत तथा पारदर्शी रूप से पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन Scheme Home

समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्‍था पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई
वर्ष 1981

पात्रता के मापदंड
निराश्रित हो।

अर्हताएं
मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता
₹ 600 प्रतिमाह
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
स्वयं की तीन फोटो
निराश्रित का प्रमाण पत्र
आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय – सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस